आम जनता को झटका: जनवरी 2022 से महंगे हो जाएंगे कपड़े और फुटवियर, लगेगा 12 फीसदी GST
GST on footwear & Clothes: केंद्र सरकार ने सिले सिलाए कपड़े और फुटवियर पर जीएसटी की दर को बढ़ा दिया है. अब इन वस्तुओं पर 5 फीसदी की जगह 12 फीसदी का GST लगेगा.
GST on Footwear & Clothes: अगले साल से रेडीमेड कपड़ों और जूते-चप्पलों का शौक रखने वाले लोगों की जेब पर खासा असर पड़ने वाला है. सरकार ने इन दोनों वस्तुओं पर जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर (GST) बढ़ाने का फैसला लिया है. इन वस्तुओं पर पहले 5 फीसदी GST लगता था लेकिन अब इन पर 12 फीसदी की दर लागू होगी. बता दें कि ये नई दर जनवरी 2022 यानी अगले साल से लागू कर दी जाएगी.
CBIC ने किया था सूचित
बता दें कि हाल ही में सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स (CBIC) ने इस अधिसूचना को जारी किया था. ऐसे कयास भी लगाए जा रहे थे कि सरकार सिले-सिलाए कपड़ों और फुटवियर पर जीएसटी की दर बढ़ा सकती है.
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मौजूदा समय में इतना लगता है GST
नई घोषणा के मुताबिक, फैब्रिक और धागों पर जीएसटी को 5 फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी कर दिया है. इसके अलावा तैयार ड्रेस पर भी 12 फीसदी का जीएसटी लगेगा. इससे पहले जिन ड्रेसों की कीमतें 1000 रुपए तक थी, उन पर ही 5 फीसदी का जीएसटी लगता था. लेकिन अब सभी ड्रेसों को 12 फीसदी के स्लैब में शामिल कर दिया गया है.
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बता दें कि भारत के परिधान बाजार के 80 फीसदी से ज्यादा कपड़ों में 1000 रुपए से कम कीमत वाले कपड़े शामिल हैं. इन ड्रेस पर अब अगले साल से 5 फीसदी की जगह 12 फीसदी का GST लगेगा, यानी ये वस्तुएं पहले से महंगी हो जाएंगी.
महंगे होंगे कपड़े
ऐसा माना जा रहा है कि केंद्र सरकार ने ये कदम इनवर्टे ड्यूटी स्ट्रक्चर की शिकायत को दूर करने के लिए उठाया है. हालांकि क्लॉथिंग मैन्यूफैक्चर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (CMAI) ने इसका विरोध किया है. संगठन का कहना है कि सरकार के इस फैसले से धागे महंगे होंगे, सिले सिलाए कपड़े महंगे होंगे और बाजार में महंगाई के चलते ड्रेस की मांग में गिरावट आएगी.
08:40 AM IST